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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 460

repealed

All persons jointly concerned in lurking house-trespass or house-breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा उस सिद्धांत को प्रतिबिंबित करती है कि जो लोग रात में घर-तोड़कर घुसने जैसी जोखिमभरी व गुप्त आपराधिक साज़िश में मिलकर शामिल होते हैं, उन्हें उस संयुक्त उद्यम के सहज-पूर्वानुमेय हिंसक परिणामों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा, न कि केवल अपने-अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए। यह प्रावधान समूहों को मिलकर ऐसी घुसपैठ की योजना बनाने से हतोत्साहित करता है, क्योंकि यदि स्थिति हिंसक हो जाए तो, असल वार किसने किया इससे परे, पूरे समूह को दायित्व उठाना पड़ता है।