Indian Penal Code, 1860
धारा 447
repealedPunishment for criminal trespass
Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा पहले से विधि में परिभाषित साधारण आपराधिक अतिक्रमण के लिए आधारभूत दंड तय करती है; इसके बाद ही घरों में अतिक्रमण जैसे मामलों या अधिक खतरनाक नीयत के साथ किए गए अतिक्रमण पर कड़े और विशेष दंड लागू होते हैं। यह दर्शाता है कि साधारण अतिक्रमण, यद्यपि अनुचित है, आम तौर पर उसे तुलनात्मक रूप से कम गंभीर अपराध माना जाता है, जब तक कि उग्र करने वाले कारक उपस्थित न हों।