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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 367

repealed

Kidnapping or abducting in order to subject person to grievous hurt, slavery, etc.

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा उस अपहरण को लक्षित करती है जो अन्य गंभीर हानियाँ कराने, गंभीर शारीरिक चोट पहुँचाने, दासत्व में रखने, या अप्राकृतिक प्रकार के यौन शोषण को सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया हो; अपहरण को ही एक गंभीर अपराध माना जाता है क्योंकि यह आगे बड़े खतरे को जन्म देता है। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 में ऐसे उद्देश्यों हेतु किए गए अपहरण को कवर करने वाला समकक्ष प्रावधान बरकरार है।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अदालतें यह अपेक्षा करती हैं कि अपहरण/अपहरण कर ले जाने के समय आरोपी के पास यह विशिष्ट आशय या यथोचित जानकारी हो कि पीड़ित को गंभीर चोट, दासत्व, या अप्राकृतिक यौन शोषण के अधीन किया जाएगा; यही बात इसे साधारण अपहरण से, जिसमें ऐसा उद्देश्यमूलक तत्व न हो, अलग करती है।