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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 332

repealed

Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

सरकारी कामकाज तभी सुचारु रहता है जब अधिकारी बिना शारीरिक हमले या धमकाने के अपना कर्तव्य निभा सकें। यह धारा कर अधिकारियों, पुलिस, राजस्व कर्मियों और अन्य लोक सेवकों को उस हिंसा से बचाती है जो वैध आधिकारिक कार्य में बाधा डालने या उसके लिए दंड देने के इरादे से की जाती है। वर्ष 2024 के बाद, यह अपराध भारतीय दंड संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 121(1) के अंतर्गत आता है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह केवल पुलिस अधिकारियों पर ही लागू होता है।

    तथ्य: यह किसी भी लोक सेवक पर लागू होता है—जैसे निरीक्षक, राजस्व अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी—जब वे अपनी आधिकारिक ड्यूटी का पालन कर रहे हों।