Skip to content
सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 317

repealed

Exposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा छोटे बच्चों को उन लोगों द्वारा किए जाने वाले परित्याग से सुरक्षा देती है जो उनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं, यह मानते हुए कि बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वयं अपना संरक्षण नहीं कर सकते और परित्याग उनके जीवन व सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल देता है। यह इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि कानून की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि माता‑पिता और अभिभावक किसी ऐसे बच्चे को, जिसे वे अब नहीं पालना चाहते, बस यूँ ही नहीं छोड़ सकते। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अंतर्गत यह अपराध अब धारा 93 में समाहित है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: जो कोई माता‑पिता अस्थायी रूप से बच्चे को किसी रिश्तेदार या देखभालकर्ता के पास छोड़ता है, उसे इस धारा के तहत अभियोजित किया जा सकता है।

    तथ्य: इस धारा के लिए बच्चे को पूर्णतः त्यागने का इरादा आवश्यक है; अस्थायी या पूर्व‑व्यवस्थित देखभाल की स्थिति इसमें शामिल नहीं है।