Indian Penal Code, 1860
धारा 317
repealedExposure and abandonment of child under twelve years, by parent or person having care of it
Whoever being the father or mother of a child under the age of twelve years, or having the care of such child, shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा छोटे बच्चों को उन लोगों द्वारा किए जाने वाले परित्याग से सुरक्षा देती है जो उनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं, यह मानते हुए कि बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे स्वयं अपना संरक्षण नहीं कर सकते और परित्याग उनके जीवन व सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल देता है। यह इस बात को प्रतिबिंबित करती है कि कानून की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि माता‑पिता और अभिभावक किसी ऐसे बच्चे को, जिसे वे अब नहीं पालना चाहते, बस यूँ ही नहीं छोड़ सकते। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के अंतर्गत यह अपराध अब धारा 93 में समाहित है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: जो कोई माता‑पिता अस्थायी रूप से बच्चे को किसी रिश्तेदार या देखभालकर्ता के पास छोड़ता है, उसे इस धारा के तहत अभियोजित किया जा सकता है।
तथ्य: इस धारा के लिए बच्चे को पूर्णतः त्यागने का इरादा आवश्यक है; अस्थायी या पूर्व‑व्यवस्थित देखभाल की स्थिति इसमें शामिल नहीं है।