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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 296

repealed

Disturbing religious assembly

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

धार्मिक अनुष्ठान प्रायः शांत वातावरण और अबाध सहभागिता की मांग करते हैं, और जानबूझकर किया गया व्यवधान उपासकों को वास्तविक कष्ट पहुँचा सकता है तथा व्यापक विवाद का जोखिम बढ़ा सकता है। यह अनुभाग वैध धार्मिक सभाओं के शांतिपूर्ण संचालन को जानबूझकर हस्तक्षेप से संरक्षित करता है। भारतीय दंड संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) के अंतर्गत यह अपराध पुनः क्रमांकित प्रावधान के रूप में जारी है।