Indian Penal Code, 1860
धारा 294A
repealedKeeping lottery office
Whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a State lottery or a lottery authorised by the State Government, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
अनियमित निजी लॉटरी का ऐतिहासिक रूप से धोखाधड़ी और गरीब प्रतिभागियों के शोषण से संबंध रहा है, क्योंकि आयोजक ड्रॉ पर नियंत्रण रखते थे और परिणाम आसानी से हेरफेर कर सकते थे। यह प्रावधान केवल सरकार द्वारा संचालित या अधिकृत लॉटरी तक संचालन को सीमित करता है, जिन पर निगरानी और नियम लागू होते हैं, जबकि अनधिकृत निजी लॉटरी संचालन को अपराध घोषित करता है। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लागू भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 के अंतर्गत, यह अपराध पुनः क्रमांकित धारा में जारी है।