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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 276

repealed

Sale of drug as a different drug or preparation

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

रोगी और चिकित्सक दवाओं की सही पहचान पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि गलत दवा—भले ही असली और मिलावटरहित हो—गलत बीमारी में दिए जाने पर बेअसर या ख़तरनाक हो सकती है। यह धारा मिलावट से अलग, जानबूझकर गलत लेबल लगाने या एक दवा को दूसरी के रूप में प्रस्तुत करने को दंडित करती है, क्योंकि यहाँ हानि दवा की सामग्री से छेड़छाड़ नहीं, बल्कि गलत पहचान से होती है। आधुनिक विनियमन अब मुख्यतः Drugs and Cosmetics Act, 1940 के अंतर्गत आता है। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित, प्रभावी 1 July 2024।