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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 275

repealed

Sale of adulterated drugs

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा मिलावटी दवाओं के बारे में पिछली धारा का पूरक है: यह पहले से मिलावटी दवा को असली जैसी बताकर जान-बूझकर बाँटने/बेचने के पृथक कृत्य को दंडित करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दायित्व केवल उस व्यक्ति तक सीमित न रहे जिसने पहली बार छेड़छाड़ की, बल्कि उन औषधिविक्रेताओं, औषधालय के कर्मचारियों और विक्रेताओं तक भी पहुँचे जो समझौता की गई दवा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चरण उचित उपचार पर निर्भर रोगी को गंभीर हानि पहुँचा सकता है। वर्तमान में औषधि-विनियमन मुख्यतः Drugs and Cosmetics Act, 1940 के अंतर्गत आता है। Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित; प्रभावी 1 July 2024।