Skip to content
सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 235

repealed

Possession of instrument or material for the purpose of using the same for counterfeiting coin

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भले ही नक़ली सिक्का बनाने के औज़ार सक्रिय रूप से न बना रहा हो, केवल ऐसे उपकरण या सामग्री अपने पास रखना, जो उसी काम के लिए हों, अपराध की ओर एक गंभीर कदम माना जाता है। यह धारा प्राधिकारियों को यह सक्षम बनाती है कि जैसे ही किसी के पास सिक्के की नक़ल के साधन पाए जाएं, वे कार्रवाई कर सकें—बजाय इसके कि असली नक़ली सिक्के या औज़ार-निर्माण की गतिविधि का इंतज़ार करें—और इस तरह नक़ली सिक्का संचालन को आगे बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण कमी को पाटती है।