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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 16

repealed

Government of India

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारतीय दंड संहिता, 1860 की मूल धारा 16 में ‘भारत सरकार’ पद को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में परिभाषित किया गया था, जब भारत पर ब्रिटिश क्राउन की ओर से गवर्नर-जनरल इन काउंसिल शासन करता था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1950 में संविधान अपनाए जाने के बाद, ऐसी अनेक औपनिवेशिक-युगीन परिभाषाएँ अप्रासंगिक हो गईं क्योंकि शासन-व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी थी। क़ानून को अद्यतन करने हेतु संसद और राष्ट्रपति ने (Adaptation of Laws Orders के माध्यम से) उन उपबंधों को निरस्त या पुनर्लेखित किया जो पूर्व-स्वतंत्रता प्रशासनिक संरचनाओं का उल्लेख करते थे। धारा 16 भी ऐसे ही प्रावधानों में से थी जिसे इस सुधार के हिस्से के रूप में हटा दिया गया।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: धारा 16 आज भी ‘भारत सरकार’ को विधिक रूप से परिभाषित करती है।

    तथ्य: यह स्वतंत्रता के बाद निरस्त कर दी गई; अब इस पद का अर्थ भारत के संविधान और अन्य प्रचलित क़ानूनों से समझा जाता है, न कि इस पुरानी धारा से।