Indian Penal Code, 1860
धारा 11
repealedPerson
The word “person” includes any Company or Association or body of persons, whether incorporated or not.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
आईपीसी का मसौदा 1860 में मुख्यतः व्यक्तिगत मनुष्यों द्वारा किए गए अपराधों को दंडित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन तब भी विधि-निर्माताओं ने समझ लिया था कि व्यवसाय, क्लब और अपंजीकृत समूह भी अपराधी कृत्यों (जैसे धोखाधड़ी या सार्वजनिक उपद्रव) में लिप्त हो सकते हैं या उनका हिस्सा हो सकते हैं। यह धारा ‘व्यक्ति’ के अर्थ को व्यापक करती है ताकि ऐसे निकाय संहिता के दायरे में आएँ, और कानून केवल इसलिए निष्प्रभावी न हो जाए कि अपराधी कोई कंपनी या अनौपचारिक समूह है, न कि एक अकेला मनुष्य।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
भारतीय न्यायालयों ने इस परिभाषा का उपयोग करते हुए वहाँ जहाँ निगमात्मक या सामूहिक दायित्व संभव है, कंपनियों और संघों को आईपीसी की धाराओं के तहत उत्तरदायी ठहराया है (उदाहरण के तौर पर कुछ प्रकार की आपराधिक लापरवाही, cheating [चीटिंग], या nuisance [न्यूसेंस]); साथ ही यह भी माना है कि कुछ अपराध—जिन्हें एक विशिष्ट मानवीय मानसिक दशा (mens rea [मेंस रिया]) चाहिए, जैसे हत्या—तार्किक रूप से किसी कंपनी द्वारा स्वयं नहीं किए जा सकते। इसलिए न्यायालयों ने इस धारा को व्यावहारिक रूप से लागू किया है: जहाँ अपराध का स्वभाव अनुमति देता है वहाँ ‘व्यक्ति’ को संस्थाओं तक विस्तृत किया है, और जहाँ व्यक्तिगत अपराधभाव आवश्यक है वहाँ मानव अभिकर्ताओं (निर्देशक, पदाधिकारी) को व्यक्तिगत रूप से दायित्वपूर्ण माना है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल व्यक्तिगत मनुष्यों को ही आईपीसी के तहत दंडित किया जा सकता है।
तथ्य: धारा 11 स्पष्ट करती है कि पंजीकृत हों या न हों, कंपनियाँ और संघ भी ‘व्यक्ति’ माने जाते हैं और जहाँ उपयुक्त हो, आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत आ सकते हैं।
मिथक: किसी कंपनी को इस धारा के तहत ‘व्यक्ति’ माना जाने के लिए अनिवार्य रूप से आधिकारिक पंजीकरण आवश्यक है।
तथ्य: पाठ में स्पष्ट रूप से ‘चाहे निगमित हों या न हों’ वाले संघों या व्यक्तियों के समूहों को शामिल किया गया है, अर्थात अनौपचारिक या अपंजीकृत समूह भी इस परिभाषा के दायरे में आ सकते हैं।