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सं Samvidhan

Criminal justice & police powers

Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh

Supreme Court of India · 2014 · (2014) 2 SCC 1

सत्यापन प्रतीक्षित

इस निर्णय से पहले, पुलिस प्रायः प्रथम सूचना प्रतिवेदन (FIR) दर्ज करने से इनकार कर देती थी, विशेषकर संवेदनशील मामलों में, और पहले यह सत्यापित करने पर जोर देती थी कि शिकायत ‘वास्तविक’ है या नहीं। इस मामले ने यह अनिवार्य कर दिया कि जैसे ही कोई व्यक्ति चोरी, मारपीट या अपहरण जैसे संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना दे, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे। इससे शिकायत दर्ज करने से मनमाने इनकार को रोककर नागरिकों की न्याय तक पहुँच मजबूत हुई है, यद्यपि कुछ विशेष संवेदनशील श्रेणी के मामलों के लिए सीमित अपवाद विद्यमान हैं।

कहानी

तथ्य

ललिता कुमारी के पिता ने हैबियस कॉर्पस (habeas corpus) याचिका दायर की, क्योंकि पुलिस ने उनकी शिकायत पर—कि उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया है—एफआईआर दर्ज नहीं की और न ही त्वरित कार्यवाही की। इस बात पर न्यायिक दृष्टांतों में परस्पर विरोध होने के कारण कि क्या पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है या वह पहले प्रारंभिक जांच कर सकती है, मामले को अधिकृत समाधान हेतु पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजा गया।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न

क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154(1) के अंतर्गत, जैसे ही सूचना से किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण अनिवार्य है, या पुलिस एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लेने से पहले कोई प्रारंभिक जांच कर सकती है।

न्यायिक निर्णय

संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि यदि प्राप्त सूचना से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा होता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण अनिवार्य है, और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच करना अनुमत नहीं है। यदि प्राप्त सूचना से संज्ञेय अपराध का स्पष्ट खुलासा नहीं होता, परंतु जांच की आवश्यकता का संकेत मिलता है, तो केवल यह निर्धारित करने के लिए कि संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है या नहीं, एक प्रारंभिक जांच की जा सकती है, और ऐसी प्रारंभिक जांच को केवल कुछ श्रेणियों के मामलों तक सीमित रखा जाना चाहिए, जैसे वैवाहिक/परिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सकीय लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामले, तथा आपराधिक अभियोजन प्रारंभ करने में असामान्य विलंब वाले मामले। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसी प्रारंभिक जांच समयबद्ध होनी चाहिए, सामान्यतः सात दिन से अधिक नहीं, और विलंब के कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होने चाहिए।

यह जिस सिद्धांत का समर्थन करता है

जहाँ पुलिस को दी गई सूचना से किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का संकेत मिलता है, वहाँ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ़आईआर) का पंजीकरण अनिवार्य है और शिकायत की सत्यता की जाँच लंबित रहने के बहाने पुलिस को इसे टालने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। प्रारम्भिक जाँच केवल सीमित श्रेणियों के मामलों में इस उद्देश्य से अनुमेय है कि यह तय किया जा सके कि दी गई सूचना से वास्तव में कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है या नहीं, और ऐसी किसी भी जाँच को समयबद्ध रखा जाना चाहिए तथा उसके परिणाम का अभिलेखीकरण किया जाना चाहिए।

प्रावधान जिनपर इस मामले का प्रभाव पड़ा

सार्वजनिक अभिलेखों से AI-सहायता प्राप्त सारांश। पूर्ण निर्णय पढ़ें: Indian Kanoon.