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सं Samvidhan

Life, liberty & privacy

Common Cause v. Union of India

Supreme Court of India · 2018 · (2018) 5 SCC 1

सत्यापन प्रतीक्षित

यह निर्णय भारत में लोगों को यह कानूनी रूप से अग्रिम रूप से, जब वे स्वस्थ हों और उनकी मानसिक स्थिति सक्षम हो, यह घोषित करने की अनुमति देता है कि यदि बाद में उन्हें असाध्य रोग हो जाए या वे अपरिवर्तनीय कोमा में चले जाएँ, तो वे मशीनों के सहारे जीवित नहीं रखे जाना चाहते। अब चिकित्सक, एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत चिकित्सा बोर्डों की संलिप्तता के बाद, ऐसे रोगियों से जीवन-समर्थन हटा सकते हैं, बजाय इसके कि उन्हें अनिश्चितकाल तक जीवित रखने के लिए बाध्य हों। यह मान्यता देता है कि गरिमा के साथ मरना, गरिमा के साथ जीने जितना ही, जीवन के अधिकार का हिस्सा है।

कहानी

तथ्य

कॉमन कॉज़, एक पंजीकृत संस्था, ने अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा मांगी गई कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और यह अनुरोध किया कि न्यायालय व्यक्तियों को अग्रिम रूप से जीवन-लंबी चिकित्सा उपचार को अस्वीकार करने हेतु ‘लिविंग विल’ (Living Will) निष्पादित करने की अनुमति दे। याचिका ने न्यायालय के पूर्ववर्ती 2011 के निर्णय अरुणा रामचंद्र शानबाग में स्थापित आधार पर निर्माण किया, जिसमें संकीर्ण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई थी, परंतु अग्रिम निदेशों की स्थिति अनिर्णीत छोड़ दी गई थी। भारत संघ ने लिविंग विलों की मान्यता का विरोध किया, दुरुपयोग के जोखिम का हवाला देते हुए। इस मुद्दे के समाधान के लिए पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न

क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार भी समाविष्ट करता है, और क्या विधायिका द्वारा कानून न बनाए जाने की स्थिति में अग्रिम चिकित्सकीय निदेश (लिविंग विल) तथा निष्क्रिय इच्छामृत्यु को विधिसम्मत रूप से मान्यता देकर विनियमित किया जाना चाहिए।

न्यायिक निर्णय

संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ठहराया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा के साथ जीने का अधिकार, गरिमा के साथ मरने के अधिकार को भी समाहित करता है, और यह कि सक्षम मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति भविष्य में घातक बीमारी या स्थायी वनस्पति अवस्था के कारण अक्षम हो जाने की स्थिति में आक्रामक जीवन-विस्तारक चिकित्सकीय उपचार से इनकार करने के लिए अग्रिम निर्देश (advance directive) निष्पादित करने का हकदार है। न्यायालय ने जीवन वसीयतों के निष्पादन, सुरक्षित अभिरक्षा और क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए, तथा उन रोगियों में जिनके पास अग्रिम निर्देश नहीं हैं, जीवन रक्षक समर्थन हटाने की प्रक्रिया (जिसमें चिकित्सकीय बोर्ड द्वारा समीक्षा भी शामिल है) का विधान किया, और निर्देश दिया कि संसद इस विषय पर कानून न बना दे तब तक ये दिशानिर्देश प्रभावी रहेंगे.

यह जिस सिद्धांत का समर्थन करता है

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा सहित जीवन का आश्वासन मृत्यु की प्रक्रिया और तरीके तक विस्तृत है, जिसमें असाध्य रोग से ग्रस्त या स्थायी रूप से अक्षम व्यक्ति को कृत्रिम रूप से जीवन को अनावश्यक रूप से लंबा करने से इनकार करने का अधिकार शामिल है। व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा, दुरुपयोग रोकने हेतु प्रक्रियात्मक सुरक्षा-उपायों के अधीन, अग्रिम निर्देशों (Advance Directives) के माध्यम से भावी रूप से चिकित्सीय उपचार से इनकार करने की अनुमति देती हैं।

प्रावधान जिनपर इस मामले का प्रभाव पड़ा

सार्वजनिक अभिलेखों से AI-सहायता प्राप्त सारांश। पूर्ण निर्णय पढ़ें: Indian Kanoon.