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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 457

Power to appoint place of imprisonment

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान सरकार को दंडित व्यक्तियों को कहाँ रखा जाए, इस पर नियंत्रण देता है और दीवानी कारावास (जैसे डिक्री का भुगतान न करने पर) तथा आपराधिक कारावास के बीच ओवरलैप को सुसंगत ढंग से संभालने की रूपरेखा बनाता है, ताकि व्यक्ति अनिश्चितकाल तक दोनों जेल प्रणालियों के बीच फँसा न रहे, और दीवानी प्रक्रिया विधि से जुड़े तीन-वर्षीय स्पष्ट सीमा-निर्धारण को स्थापित करता है। यह पूर्ववर्ती CrPC की धारा 417 का परावर्तन है।