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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 402

Special reasons to be recorded in certain cases

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

कानून चाहता है कि न्यायालय पात्र अभियुक्तों के लिए नरम, सुधारात्मक विकल्पों पर सक्रियता से विचार करें—सिर्फ आदतन रूप से दंड देने की ओर न झुकें। जब भी न्यायालय परिवीक्षा या किशोर-अनुकूल उपचार छोड़ता है, तब लिखित कारण बताना अनिवार्य करके, यह धारा न्यायाधीशों को इस प्रश्न पर वास्तविक रूप से मनन करने के लिए बाध्य करती है और ऐसा लिखित रिकॉर्ड तैयार करती है जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सके। यह CrPC, 1973 की धारा 361 के अंतर्गत पूर्व में विद्यमान समकक्ष अपेक्षा का प्रतिबिंब है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह धारा न्यायाधीशों को हमेशा परिवीक्षा देने के लिए बाध्य करती है।

    तथ्य: यह धारा नरमी थोपती नहीं—यह केवल यह अपेक्षा करती है कि जब कानूनी रूप से नरमी उपलब्ध थी और फिर भी नहीं चुनी गई, तो न्यायाधीश उसके कारण लिखित रूप में स्पष्ट करें।