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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 319

When attendance of witness may be dispensed with and commission issued

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 284 का यह प्रावधान, गवाह की गवाही की आवश्यकता और व्यावहारिक परिस्थितियों के बीच संतुलन स्थापित करता है—जिससे वृद्ध, दूरस्थ, अस्वस्थ, या संवैधानिक रूप से उच्च पदधारी गवाह बिना सबको विचारण न्यायालय तक बुलाए अपनी गवाही दे सकें—और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि इस व्यवस्था से आरोपी पर आर्थिक बोझ न पड़े।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: न्यायालय केवल हल्की असुविधा होने पर किसी भी गवाह के लिए कमीशन जारी कर सकते हैं—यह कथन गलत है।

    तथ्य: न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि उपस्थिति वास्तव में अप्राप्य या अनुचित रूप से कठिन है; और राष्ट्रपति या राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदधारियों के मामले में कमीशन का उपयोग वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है।