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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 308

Evidence to be taken in presence of accused

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

सामान्य नियम—अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लेना—अभियुक्त के उस मूल अधिकार की रक्षा करता है कि वह अपने विरुद्ध आए साक्ष्य को देख‑परख सके, जो निष्पक्ष मुकदमे की आधारशिला है। पर विधि‑निर्माताओं ने यह भी समझा कि यौन हिंसा से पीड़ित एक बालिका को उसके कथित हमलावर के आमने‑सामने गवाही देने को मजबूर करना गंभीर अतिरिक्त आघात पहुँचा सकता है और पीड़िताओं को गवाही देने से हतोत्साहित कर सकता है। विशेष सुरक्षा का उद्देश्य दोनों चिंताओं में संतुलन बनाना है: कम उम्र की पीड़िता को सीधी मुठभेड़ से बचाना, जबकि पर्दों या वीडियो लिंक जैसे अन्य माध्यमों से अभियुक्त के प्रतिपरीक्षण के अधिकार को सुरक्षित रखना।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: बाल पीड़िताओं के लिए विशेष व्यवस्थाओं का अर्थ यह नहीं है कि अभियुक्त उनका प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार खो देता है।

    तथ्य: अभियुक्त का गवाह का प्रतिपरीक्षण करने का अधिकार विशेष रूप से सुरक्षित रहता है; केवल आमने‑सामने की मुठभेड़ की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है।