Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 357

Breach of contract to attend on and supply wants of helpless person

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान उन संवेदनशील/कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करता है — जैसे बच्चे, मानसिक रूप से बीमार, रोगग्रस्त, या शारीरिक रूप से दुर्बल — जो देखभाल के लिए किसी अन्य व्यक्ति के संविदात्मक वचन पर निर्भर होते हैं, जैसे वेतनभोगी सहायक या परिचारक। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी ड्यूटी से मुंह मोड़ लेना और असहाय व्यक्ति को बिना देखभाल के छोड़ देना, केवल दीवानी अनुबंध-उल्लंघन न मानकर, आपराधिक परिणामों का कारण बने।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह किसी भी परिवार-जन पर अपने रिश्तेदार की देखभाल न करने की स्थिति में स्वतः लागू नहीं होता।

    तथ्य: इस अपराध के लिए विशेषतः आवश्यक है कि कोई वैध अनुबंध उस व्यक्ति पर असहाय व्यक्ति की देखभाल करने या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का बंधन डाले — यह अनुबंधित परिचारकों/सहायकों के बारे में है, न कि सामान्य पारिवारिक देखभाल-कर्तव्य के बारे में।