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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 141

Importation of girl or boy from foreign country

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 366B से विकसित हुआ है, जिसे नाबालिगों की यौन शोषण हेतु सीमा-पार तस्करी से निपटने के लिए बनाया गया था। यह भारत की उस दीर्घकालिक चिंता को दर्शाता है कि लड़कियों और लड़कों को देश के भीतर वेश्यावृत्ति या जबरन यौन संबंधों के लिए लाया जाता है, और यह अपहरण तथा वेश्यावृत्ति हेतु व्यक्तियों की दलाली संबंधी धाराओं के साथ एक विरोधी-तस्करी (anti-trafficking) प्रावधानों के समूह का हिस्सा है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह अपराध तभी बनता है जब भारत लाए जाने के बाद उस लड़की या लड़के का वास्तविक रूप से यौन शोषण हो चुका हो।

    तथ्य: कानून आयात करने के कृत्य को ही दंडित करता है, बशर्ते इरादा हो या संभावित शोषण का ज्ञान हो — शोषण का पहले से घटित होना आवश्यक नहीं है।

  • मिथक: यह कानून केवल लड़कियों की ही रक्षा करता है।

    तथ्य: यह कानून लड़कियों (21 वर्ष से कम) और लड़कों (18 वर्ष से कम) दोनों की रक्षा करता है, यद्यपि आयु-सीमाएँ अलग-अलग हैं।