The Constitution of India
अनुच्छेद 63
भारत का उपराष्ट्रपति
भारत का उपराष्ट्रपति— भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
निर्माताओं ने उत्तराधिकार की स्पष्ट रेखा और राज्यसभा (Council of States) की अध्यक्षता करने वाले एक संवैधानिक पदाधिकारी का प्रावधान चाहा, ताकि राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ हों या पद रिक्त हो जाए तो शासन की निरंतरता बनी रहे। अनुच्छेद 63 वह मूल प्रावधान है जो इस पद को अस्तित्व में लाता है; इसके बाद के अनुच्छेद (64–71) इसके अधिकार, निर्वाचन और कार्यकाल का विवरण देते हैं।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करता है।
तथ्य: अनुच्छेद 63 केवल पद का सृजन करता है। इसके अधिकार, चुनाव की पद्धति और कार्यकाल जैसे विषय आगे के अनुच्छेदों, जैसे 64–71 में, वर्णित हैं।