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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 43A

उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना

उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना— राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा ।]

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

अनुच्छेद 43A को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया, उस दौर में जब सरकार समाजवादी और श्रम-समर्थ लक्ष्यों पर ज़ोर दे रही थी। यह अंतरराष्ट्रीय श्रमिक आंदोलनों और औद्योगिक लोकतंत्र की बहसों से आंशिक रूप से प्रभावित उस विचार को दर्शाता है कि कामगार केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि हिस्सेदार हैं जिन्हें अपने कार्यस्थल से जुड़ी निर्णय-प्रक्रियाओं—सिर्फ़ वेतन या नौकरी की सुरक्षा से आगे—में कुछ आवाज़ मिलनी चाहिए। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy) के रूप में, यह ऐसा लक्ष्य है जिसका पीछा राज्य करे; यह कोई ऐसा अधिकार नहीं है जिसे कामगार सीधे अदालत में लागू करा सकें।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अनुच्छेद 43A राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में से है, और संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत ऐसे सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्षतः प्रवर्तनीय नहीं हैं। न्यायालयों ने सामान्यतः इसे नीतिनिर्माण और कानून-निर्माण के लिए मार्गदर्शन माना है, न कि कामगारों की भागीदारी के किसी स्वतंत्र, प्रवर्तनीय अधिकार का स्रोत। नीति-निर्देशक सिद्धांतों पर व्यापक मामलों में (जैसे Minerva Mills v. Union of India, 1980) सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि भाग IV के ऐसे सिद्धांत क़ानूनों की व्याख्या का सामंजस्यपूर्ण मार्गदर्शन करें और मूल अधिकारों का पूरक बनें, जबकि स्वयं प्रत्यक्षतः न्यायसंगत दावे (justiciable) न हों।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: अनुच्छेद 43A हर कंपनी के निदेशक मंडल में कामगारों को बैठने का विधिक अधिकार देता है।

    तथ्य: यह राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) में से है—ऐसा लक्ष्य जिसे सरकार क़ानूनों के ज़रिए साधे, न कि ऐसा प्रत्यक्षतः प्रवर्तनीय अधिकार जिसे न्यायालय व्यक्तिगत कामगार को दे सकें।

  • मिथक: यह अनुच्छेद केवल सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों पर लागू होता है।

    तथ्य: इसके पाठ में ‘उद्योग में लगी उपक्रमों, संस्थानों या अन्य संगठनों’ का व्यापक उल्लेख है, जो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक सीमित नहीं है, यद्यपि अमल अक्सर वहाँ अधिक दिखाई देता है।