The Constitution of India
अनुच्छेद 243E
पंचायतों की अवधि, आदि
पंचायतों की अवधि, आदि— (1) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं । (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती । (3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन,— (क) खंड (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व; (ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा किया जाएगा: परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा । (4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड (1) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती ।
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
73वाँ संवैधानिक संशोधन (1992) से पहले, राज्य सरकारें मनमाने ढंग से पंचायतों को भंग कर सकती थीं या चुनाव अनिश्चित काल तक टाल सकती थीं, जिससे ग्रामीण स्थानीय शासन अस्थिर और अक्सर राजनीतिक रूप से प्रभावित रहता था। अनुच्छेद 243E लाया गया ताकि पंचायतों को संवैधानिक रूप से सुनिश्चित पाँच वर्षीय जीवन मिले, सुविधाजनक कानूनी संशोधनों के जरिये उन्हें भंग करने से सुरक्षा मिले, और कड़े चुनावी समय-निर्धारण लागू हों — जैसा कि लोक सभा और राज्य विधानसभाओं को दिए गए समान संरक्षण में दिखता है — ताकि जमीनी लोकतंत्र में निरंतरता और पूर्वानुमेयता बनी रहे।
न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं
अदालतों ने सामान्यतः अनुच्छेद 243E को सख्त, गैर-समझौतावादी समय-सीमा वाला प्रावधान माना है। पंचायत चुनावों में देरी या राज्य सरकारों द्वारा पंचायत निकायों को पाँच वर्ष से आगे निष्क्रिय कर देने/विस्तारित करने के प्रयासों को चुनौती देने वाले मामलों में, अदालतों (जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी शामिल है) ने ज़ोर दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोगों और राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि भंग होने के बाद छह महीने की विंडो के भीतर चुनाव कराएँ, इसे भाग IX की लोकतांत्रिक रूपरेखा का केंद्रीय तत्व मानते हुए — वैसा ही तर्क जैसा विधान सभा भंग और चुनाव संबंधी मामलों में अपनाया गया है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: एक नया कानून वर्तमान में कार्यरत पंचायत को तुरंत भंग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
तथ्य: उपबंध (2) इसे स्पष्ट रूप से रोकता है — कोई भी कानूनी संशोधन उस पंचायत का कार्यकाल नहीं घटा सकता जो उस संशोधन से पहले से कार्य कर रही हो।
मिथक: यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग की गई है, तो नवनिर्वाचित पंचायत को नया पूरा पाँच वर्षीय कार्यकाल मिलता है।
तथ्य: उपबंध (4) स्पष्ट करता है कि नई पंचायत केवल पुरानी पंचायत के मूल पाँच वर्षीय कार्यकाल की शेष बची अवधि ही पूरा करेगी।
मिथक: भंग होने पर हर हाल में छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए।
तथ्य: उपबंध (3) की उपधारा (प्रोवाइज़ो) इस से छूट देती है यदि बचा हुआ कार्यकाल वैसे भी छह महीने से कम है — इतनी छोटी शेष अवधि के लिए चुनाव आवश्यक नहीं है।