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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 243

परिभाषाएं

परिभाषाएं— इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— (क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है; (ख) “ग्राम सभा” से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है; (ग) “मध्यवर्ती स्तर” से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे; (घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है; (ङ) “पंचायत क्षेत्र” से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है; (च) “जनसंख्या” से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं; (छ) “ग्राम” से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है ।

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

संविधान का भाग IX, जिसे 1992 में 73वाँ संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ने पूरे भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) के लिए एक समान संवैधानिक ढांचा स्थापित किया। चूंकि विभिन्न राज्यों में गांव, ब्लॉक और जिले के लिए स्थानीय नाम और प्रशासनिक संरचनाएँ अलग-अलग हैं, अनुच्छेद 243 ने सामान्य परिभाषाएँ निश्चित कीं ताकि भाग IX के बाकी हिस्सों में प्रयुक्त शब्द—पंचायत, ग्राम सभा, गांव, मध्य स्तर आदि—हर जगह एकसमान भाव में लागू हों, और साथ ही राज्यपालों को अपने राज्य के अनुरूप गांवों और मध्य-स्तरीय इकाइयों की सीमाएँ अधिसूचित करने की गुंजाइश भी मिल सके।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: इस अनुच्छेद के तहत ‘गांव’ वह कोई भी स्थान है जिसे लोग आम बोलचाल में गांव कहते हैं।

    तथ्य: कानूनी रूप से, ‘गांव’ केवल वही होगा जिसे राज्यपाल पंचायत प्रयोजनों के लिए औपचारिक रूप से अधिसूचित करें—यह चाहें तो मिलाकर बनाए गए कई गांवों का समूह भी हो सकता है।

  • मिथक: ग्राम सभा और पंचायत का अर्थ एक ही है।

    तथ्य: ग्राम सभा पूरे गांव के पंजीकृत मतदाताओं का समूह है, जबकि पंचायत निर्वाचित स्वशासी संस्था है—दो अलग-अलग चीज़ें जिनकी परिभाषाएँ पृथक-पृथक दी गई हैं।