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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 152

परिभाषा

परिभाषा— इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” पद 2के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है] । अध्याय 2-कार्यपालिका राज्यपाल

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

संविधान का भाग VI राज्य सरकारों की मानक संरचना (राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राज्य न्यायपालिका आदि) निर्धारित करता है। 1950 में संविधान लागू होने के समय, जम्मू और कश्मीर का भारत से अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष संवैधानिक संबंध था, जिसकी अपनी अलग संविधान-निर्माण प्रक्रिया थी और भारतीय संविधान सीमित रूप से लागू होता था। इसी को स्पष्ट करने के लिए अनुच्छेद 152 जोड़ा गया, ताकि यह साफ रहे कि भाग VI में वर्णित सामान्य ‘राज्य’ ढांचा जम्मू और कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका शासन-तंत्र पृथक रूप से निर्धारित हो रहा था।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

न्यायालयों ने ऐतिहासिक रूप से अनुच्छेद 152 को अनुच्छेद 370 के साथ पढ़ा, और जम्मू और कश्मीर को एक विशेष श्रेणी माना जो कई मानक ‘राज्य’ प्रावधानों से तब तक अपवर्जित रहता जब तक कोई विशेष आदेश उन्हें विस्तारित न कर दे। अगस्त 2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 का विशेष दर्जा समाप्त किया और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित किया, जिसके तहत क्षेत्र को दो केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर, तथा लद्दाख) में पुनर्गठित किया गया। चूँकि अनुच्छेद 1 के तहत अब जम्मू और कश्मीर ‘राज्य’ नहीं है, अनुच्छेद 152 के अपवर्जन की व्यावहारिक प्रासंगिकता काफी हद तक क्षीण हो गई है, यद्यपि उसके शब्द स्वयं औपचारिक रूप से निरस्त नहीं हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में In Re: Article 370 के निर्णय में 2019 के इन परिवर्तनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कहना गलत है कि अनुच्छेद 152 आज भी जम्मू और कश्मीर को राज्य-सम्बंधी संवैधानिक प्रावधानों से सक्रिय रूप से अलग रखता है।

    तथ्य: 2019 के पुनर्गठन के बाद से जम्मू और कश्मीर एक केंद्रशासित प्रदेश है, राज्य नहीं; इसलिए, भले ही पाठ औपचारिक रूप से हटाया नहीं गया है, अनुच्छेद 152 का अपवर्जन व्यवहार में काफी हद तक निष्प्रभावी हो चुका है।

  • मिथक: यह कहना गलत होगा कि अनुच्छेद 152 स्वयं जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है।

    तथ्य: विशेष स्वायत्तता अनुच्छेद 370 (अब निरस्त) से आई थी; अनुच्छेद 152 तो केवल एक परिभाषात्मक उपबंध था जो भाग VI में ‘राज्य’ शब्द की स्पष्टता देता था।