Indian Penal Code, 1860
धारा 486
repealedSelling goods marked with a counterfeit property mark
Whoever sells, or exposes, or has in possession for sale, any goods or things with a counterfeit property mark affixed to or impressed upon the same or to or upon any case, package or other receptacle in which such goods are contained, shall, unless he proves:
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा आपूर्ति-श्रृंखला में दायित्व को नीचे तक बढ़ाती है—सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं जो संपदा-चिह्न की जालसाजी करता है, बल्कि उन विक्रेताओं तक भी जो झूठे चिह्न लगे माल का सौदा करते हैं। यह विक्रेताओं पर यह परिश्रम-कर्तव्य डालती है कि वे अपने बेचने योग्य माल पर चिह्न की जाँच करें, क्योंकि खरीदार अंततः खरीद से पहले अंतिम जाँच-बिंदु के रूप में विक्रेता पर निर्भर रहते हैं। IPC 1 July 2024 को निरस्त हो गया और उसके स्थान पर Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 लागू है, जो अब इन अपराधों को नियंत्रित करती है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: केवल वही व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जिसने स्वयं संपदा-चिह्न की जालसाजी की हो।
तथ्य: जो विक्रेता जानबूझकर या लापरवाही से नकली चिह्न लगे माल बेचते हैं, वे भी दंडित किए जा सकते हैं—जब तक वे यह सिद्ध न कर दें कि उन्होंने विधिवत और उचित तरीके से कार्य किया।