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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 454

repealed

Lurking house-trespass or house-breaking in order to commit offence punishable with imprisonment

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा, धारा 453 में दिए गए आधारभूत दंड से अधिक दंड निर्धारित करती है जब छुपा हुआ या बलपूर्वक प्रवेश किसी अन्य कारावास-योग्य अपराध का साधन हो; यह दर्शाता है कि घुसपैठिए का उद्देश्य मात्र अनधिकार प्रवेश या बिना आगे के आपराधिक लक्ष्य के साधारण तोड़-फोड़ से अधिक खतरनाक माना जाता है।