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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 393

repealed

Attempt to commit robbery

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा स्पष्ट करती है कि डकैती करने का मात्र प्रयत्न स्वयं में एक गंभीर अपराध है, चाहे प्रयत्न विफल हो जाए और वास्तव में कोई संपत्ति न ली गई हो। इसका उद्देश्य यह है कि अपराधी केवल इसलिए कड़ी सज़ा से न बच सकें कि उनकी योजना बीच में रुक गई, प्रतिरोध हुआ, या अन्य कारणों से असफल रही—क्योंकि प्रयत्न की गई डकैती से उत्पन्न खतरा और भय, पूर्ण हुई डकैती जितना ही गंभीर हो सकता है। इसी प्रकार का प्रयत्न-संबंधी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में भी जारी है, जिसने 2024 में Indian Penal Code का स्थान लिया।