Indian Penal Code, 1860
धारा 393
repealedAttempt to commit robbery
Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह धारा स्पष्ट करती है कि डकैती करने का मात्र प्रयत्न स्वयं में एक गंभीर अपराध है, चाहे प्रयत्न विफल हो जाए और वास्तव में कोई संपत्ति न ली गई हो। इसका उद्देश्य यह है कि अपराधी केवल इसलिए कड़ी सज़ा से न बच सकें कि उनकी योजना बीच में रुक गई, प्रतिरोध हुआ, या अन्य कारणों से असफल रही—क्योंकि प्रयत्न की गई डकैती से उत्पन्न खतरा और भय, पूर्ण हुई डकैती जितना ही गंभीर हो सकता है। इसी प्रकार का प्रयत्न-संबंधी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) में भी जारी है, जिसने 2024 में Indian Penal Code का स्थान लिया।