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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 391

repealed

Dacoity

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह अनुभाग पाँच या अधिक लोगों के समूह द्वारा की गई डकैती के लिए अपराध की एक पृथक और अधिक गंभीर श्रेणी निर्मित करता है, यह मानते हुए कि इस पैमाने का गिरोह अपराध जन-सुरक्षा के लिए कहीं बड़ा ख़तरा होता है और पीड़ितों के लिए उसका प्रतिरोध या उससे बच निकलना कठिन होता है। ऐतिहासिक रूप से, हथियारबंद गिरोहों द्वारा डकैती औपनिवेशिक भारत में कानून-व्यवस्था की बड़ी चिंता थी, और कानून को इस तरह बनाया गया कि ऐसे गिरोह के प्रत्येक सदस्य को—सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं जिसने सीधे संपत्ति छीनी—सामूहिक रूप से कड़ी सज़ा दी जा सके। इसी तरह परिभाषित समूह-डकैती का अपराध भारत में 2024 में भारतीय दंड संहिता की जगह आई Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 के तहत भी जारी है।