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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 273

repealed

Sale of noxious food or drink

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा पिछली धारा का पूरक है: यहाँ मिलावट करने की क्रिया को नहीं, बल्कि ऐसे भोजन या पेय को जानबूझकर बेचने को दंडित किया जाता है जो पहले से ही हानिकारक या सड़ा-गला हो चुका है—ताकि ऐसे खरीदारों की रक्षा हो जो विक्रेता के नुकसान से बचने हेतु असुरक्षित वस्तु को उपयुक्त बताकर बेचने के प्रयास का शिकार बनते हैं। यह प्रावधान अब भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के विस्तृत आधुनिक प्रावधानों के साथ समानांतर रूप से लागू होता है। 1 July 2024 से यह प्रावधान भारतीय दंड संहिता का स्थान लेकर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023) द्वारा प्रतिस्थापित है।