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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 256

repealed

Having possession of instrument or material for counterfeiting Government stamp

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह प्रावधान तैयारी को ही दंडित करके नक़ली बनाने की शुरुआत से पहले ही उसे रोकता है। क्योंकि सरकारी स्टाम्प की नक़ल तैयार करने के लिए आवश्यक औज़ार (डाई, प्लेटें, विशेष स्याही) विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, इसलिए उन्हें उस उद्देश्य से अपने पास रखना अपने आप में ख़तरनाक माना जाता है—उसी तरह जैसे मुद्रा की नक़ल के उपकरण रखने को, नक़ली मुद्रा बनाने के कर्म से अलग अपराध माना जाता है। यह प्रावधान Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो 1 July 2024 से प्रभावी है।