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सं Samvidhan

Indian Penal Code, 1860

धारा 216B

repealed

Definition of harbour in sections 212, 216 and 216A.

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

धारा 216B मूल रूप से धाराओं 212, 216 और 216A के संदर्भ में ‘आश्रय’ का अर्थ स्पष्ट करती थी, जो अपराधियों को दंड से बचाने में सहायता से संबंधित हैं। बाद में संसद ने इन प्रावधानों का पुनर्संरचन किया, और अलग परिभाषात्मक धारा 1942 में इसलिए हटा दी गई क्योंकि परिभाषा अन्य प्रावधानों में समाहित हो गई या उनका स्थान ले लिया।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: धारा 216B आज भी भारतीय क़ानून में ‘आश्रय’ की परिभाषा देती है।

    तथ्य: यह 1942 में निरस्त कर दी गई थी और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है; अब ‘आश्रय’ की कोई भी परिभाषा अन्य लागू प्रावधानों या सामान्य विधिक व्याख्या से प्राप्त होती है।