लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, जो भर्ती और प्रवेश प्रयोजनों के लिए आयोजित की जाने वाली लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों—जैसे प्रश्नपत्र लीक होना और प्रतिरूपण (impersonation)—पर अंकुश लगाने हेतु पहले बनाए गए कानून में संशोधन करता है।

भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को प्रभावित करने वाली बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने परीक्षा प्रणालियों में जनता के विश्वास को कमज़ोर कर दिया था, जिसके चलते मूल कानून बनाया गया और अब यह संशोधन निवारण और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है।

परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए, यह शासन-व्यवस्था और नीति से संबंधित उन अनुभागों की दृष्टि से प्रासंगिक है जो परीक्षा सुधारों, लोक भर्ती प्रक्रियाओं की सत्यनिष्ठा (integrity) और संस्थागत विफलताओं के प्रति विधायी प्रतिक्रियाओं को समाहित करते हैं।