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सं Samvidhan

Speech & expression

K.A. Abbas v. Union of India

Supreme Court of India · 1970 · 1971 AIR 481, 1971 SCR (2) 446

सत्यापन प्रतीक्षित

इस मामले ने यह पुष्टि की कि सरकार कानूनी रूप से फिल्मों को प्रदर्शित होने से पहले सेंसर कर सकती है, जबकि अख़बारों या पुस्तकों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्मों का दर्शकों—विशेष रूप से बच्चों—पर अधिक प्रबल भावनात्मक प्रभाव हो सकता है। साथ ही, न्यायालय ने कहा कि सेंसरशिप के नियम अस्पष्ट नहीं हो सकते या पूरी तरह किसी अधिकारी के व्यक्तिगत विवेक पर नहीं छोड़े जा सकते—वे स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए। इस निर्णय ने भारत में फिल्म प्रमाणन (जैसे U, A, और बाद में UA) की कार्यप्रणाली को आज तक आकार दिया।

कहानी

तथ्य

फिल्मकार के. ए. अब्बास ने ‘ए टेल ऑफ फोर सिटीज़’ नामक एक वृत्तचित्र बनाया, जिसमें भारतीय नगरों में अमीर और गरीब के बीच का अंतर दिखाया गया था, और इसमें एक भाग वेश्यालय क्षेत्र पर भी था। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इसे ‘यू’ (अप्रतिबंधित) प्रमाणपत्र देने से इनकार किया, कट लगाने पर जोर दिया और केवल ‘ए’ (वयस्क) प्रमाणपत्र देने की पेशकश की। अब्बास ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप और उसके साथ जारी सेंसरशिप दिशा-निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि वे उनके मूल अधिकार — वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता — का उल्लंघन करते हैं।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न

क्या चलचित्र फ़िल्मों पर पूर्व-सेंसरशिप अभिव्यक्ति और मत व्यक्त करने की उस स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है जो Article 19(1)(a) के तहत सुनिश्चित है, और क्या विभिन्न दर्शकों के लिए फ़िल्मों का वर्गीकरण (जैसे U और A प्रमाणपत्र) Article 19(2) के तहत एक वैध प्रतिबंध का निर्माण करता है।

न्यायिक निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मों पर पूर्व-नियंत्रण (प्री-सेंसरशिप) की संवैधानिक वैधता को कायम रखा, यह मानते हुए कि सिनेमा, अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के विपरीत, संयुक्त दृश्य और श्रव्य प्रभाव के माध्यम से दर्शकों को आंदोलित और प्रभावित करने की एक विशिष्ट क्षमता रखता है, और इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता तथा नैतिकता के हित में उस पर अधिक नियंत्रण लगाया जा सकता है। कोर्ट ने माना कि सेंसरशिप अपने आप में अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन नहीं करती और यह अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत एक अनुमेय प्रतिबंध है। हालांकि, उसने यह सावधानी जताई कि सेंसरशिप के मानक स्पष्ट, सटीक और गैर-मनमाने होने चाहिए, और सेंसरिंग प्राधिकरणों द्वारा बिना दिशा-निर्देश के विवेकाधिकार के प्रयोग को रोकने हेतु सरकार को निश्चित दिशा-निर्देश बनाने का निर्देश दिया।

यह जिस सिद्धांत का समर्थन करता है

चलचित्रों को अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत संरक्षण प्राप्त है, परंतु उनके विशिष्ट और प्रबल जनमानस पर प्रभाव के कारण, यदि प्रतिबंध युक्तिसंगत हों और अनुच्छेद 19(2) में निर्दिष्ट आधारों के भीतर आते हों, तो उन्हें अन्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक कड़ा पूर्व-सेंसरशिप शासन सहना पड़ सकता है। अस्पष्ट या अत्यधिक व्यापक सेंसरशिप दिशानिर्देश, जो प्राधिकारियों को अनियंत्रित विवेक प्रदान करते हैं, संवैधानिक रूप से अनुमेय नहीं हैं।

प्रावधान जिनपर इस मामले का प्रभाव पड़ा

सार्वजनिक अभिलेखों से AI-सहायता प्राप्त सारांश। पूर्ण निर्णय पढ़ें: Indian Kanoon.