Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 501

Destruction of libellous and other matter

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

केवल अपराधी को दंडित कर देना पर्याप्त नहीं है, यदि अश्लील प्रकाशन, मानहानिकारक सामग्री, या खतरनाक मिलावटी पदार्थ प्रचलन में बने रहें। यह प्रावधान न्यायालयों को स्वयं आपत्तिजनक वस्तुओं को समाप्त (नष्ट) करने की अनुमति देता है, ताकि जनता को आगे नुकसान न हो। यह प्रावधान धारा 452 के क्षेत्रीय समकक्षों और विशेष रूप से पूर्ववर्ती CrPC की धारा 455 से मेल खाता है, जिसे निरस्त Indian Penal Code धाराओं के स्थान पर Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की संबंधित अपराध धाराओं के संदर्भ के अनुसार अद्यतन किया गया है।