Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
धारा 459
Direction of warrant for execution
Every warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail or other place in which the prisoner is, or is to be, confined.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
किसी वारंट के विधिक प्रभावी होने और उस पर सही तरीके से अमल होने के लिए यह आवश्यक है कि यह स्पष्ट हो कि उसे प्राप्त करने और लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है। यह प्रावधान सही प्राप्तकर्ता—संबंधित बंदीगृह के प्रभारी अधिकारी—को निश्चित करता है, जिससे बंदी को सुपुर्द करते समय अधिकार में कोई भ्रम या रिक्ति न रहे। यह पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की section 419 को प्रतिबिंबित करता है।