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सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 312

Language of record of evidence

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

भारत में अनेक भाषाएँ हैं, और अदालत में उपस्थित गवाह वह भाषा न बोलता हो जिसमें अदालत सामान्यतः काम करती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की पुरानी धारा 276 का यह नियम सुनिश्चित करता है कि लिखित अभिलेख बाद में भी समझने योग्य और कानूनी रूप से विश्वसनीय रहे, और जहाँ सभी संबंधित लोग पहले से ही अंग्रेज़ी समझते हों वहाँ अनावश्यक अनुवाद के काम से बचा जा सके।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: हर स्थिति में अनुवाद तैयार करना अनिवार्य है—यह कथन सही नहीं है; नियम में अपवाद हैं, जैसे जब अभिलेख अंग्रेज़ी में हो और कोई पक्ष अनुवाद न माँगे।

    तथ्य: यदि साक्ष्य अंग्रेज़ी में लिखा गया है और किसी पक्ष द्वारा उसे अदालत की भाषा में अनुवाद कराने का अनुरोध नहीं किया जाता, तो अदालत अनुवाद बनवाने की आवश्यकता छोड़ सकती है।