Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

धारा 272

Absence of complainant

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

इससे यह सुनिश्चित होता है कि निजी परिवादी के यूँ ही आना बंद कर देने पर अभियुक्त अनिश्चितकाल तक अधर में न फँसा रहे—विशेषकर ऐसे हल्के अपराधों में जिन्हें पक्षकार आपस में सुलझा सकते हैं या जिनमें पुलिस-नेतृत्व वाली जाँच आवश्यक नहीं मानी जाती। पहले परिवादी को पूरे तीस दिन देने से वास्तविक अस्थायी अनुपस्थिति का संतुलन बना रहता है। यह पहले के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 249 के एक भाग का समांतर है।