Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 325
Mischief by killing or maiming animal
Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless any animal shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
भारत में पशु, विशेषकर मवेशी, अक्सर किसी परिवार या किसान की प्राथमिक आर्थिक संपत्ति और मूल्यवान संपत्ति होते हैं। यह धारा जानबूझकर द्वेष या तोड़फोड़ के रूप में किसी सजीव प्राणी को नुकसान पहुँचाने में निहित आर्थिक हानि और क्रूरता—दोनों को प्रतिबिंबित करते हुए—साधारण शरारत की तुलना में पशुओं को क्षति के लिए उल्लेखनीय रूप से कड़ा दंड निर्धारित करती है।