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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 313

Punishment for belonging to gang of robbers, etc

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा संगठित, आदतन आपराधिक गतिविधि को सिर्फ चोरी या डकैती के व्यक्तिगत कृत्यों से नहीं, बल्कि गिरोह-सदस्यता के आधार पर भी दंडित करती है, यह मानते हुए कि बार-बार संपत्ति-अपराध करने में माहिर गिरोह ऐसा सतत़ खतरा पैदा करते हैं जिसे केवल व्यक्तिगत अपराधों पर अभियोजन से पूरी तरह नहीं रोका जा सकता।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह धारा तभी लागू होकर दंड दे सकती है जब आपने व्यक्तिगत रूप से उस गिरोह द्वारा की गई किसी विशिष्ट चोरी या डकैती को अंजाम दिया हो।

    तथ्य: यह धारा किसी विशिष्ट व्यक्तिगत अपराध के प्रमाण से अलग, स्वयं आदतन चोरी-या-डकैती करने वाले गिरोह की सदस्यता को दंडित करती है।