Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 311
Robbery, or dacoity, with attempt to cause death or grievous hurt
If, at the time of committing robbery or dacoity, the offender uses any deadly weapon, or causes grievous hurt to any person, or attempts to cause death or grievous hurt to any person, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
यह उपबंध अनिवार्य न्यूनतम दंड तय करता है ताकि वे लुटेरे या डकैत, जो हथियार साथ लाते हैं या वास्तव में गंभीर हानि पहुँचाते/उसका प्रयास करते हैं, हल्की सज़ा न पा सकें; सशस्त्र तथा हिंसक लूट को बिना हथियार अथवा बिना गंभीर चोट वाली लूट की तुलना में स्वभावतः अधिक ख़तरनाक माना गया है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: यह सात वर्ष की न्यूनतम सज़ा केवल तब लागू होती है जब किसी की वास्तव में मृत्यु हो जाए।
तथ्य: यह तब लागू होती है जब डकैती या लूट के दौरान घातक हथियार का इस्तेमाल हो, या गंभीर चोट पहुँचाई जाए या केवल उसका प्रयास ही किया जाए — मृत्यु आवश्यक नहीं है।