Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
धारा 304
Snatching
(1) Theft is snatching if, in order to commit theft, the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property.
(2) Whoever commits snatching, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
सत्यापन प्रतीक्षित
यह क्यों है
झपटमारी — जैसे चलते वाहन से किसी के शरीर से ही मोबाइल या चेन झटके से छीन लेना — भारतीय शहरों में इतनी आम हो गई थी कि विधायकों ने इसे साधारण चोरी और डकैती/लूट (जिसमें चोट पहुँचाने की आशंका या बल प्रयोग से भय शामिल होता है) से अलग, स्पष्ट परिभाषित स्वतंत्र अपराध के रूप में अलग कर दिया। यह साधारण चोरी और डकैती के बीच की खाई को भरता है।
आम गलतफहमियाँ
मिथक: झपटमारी और डकैती/लूट एक ही चीज़ हैं।
तथ्य: झपटमारी एक अलग, विशिष्ट रूप से परिभाषित अपराध है जो अचानक, तेज़ या बलपूर्वक संपत्ति छीनने को समेटता है; डकैती/लूट एक व्यापक, अलग तरह से परिभाषित अपराध है, जो सामान्यतः तत्काल मृत्यु, चोट या बंधन के भय से जुड़ा होता है।