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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 277

Sale of adulterated drugs

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह धारा पिछली कड़ी से अलग शृंखला की कड़ी को लक्षित करती है—यह दवा के साथ छेड़छाड़ करने वाले पर नहीं, बल्कि उसके बाद के किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होती है जो जानते-बूझते बिना खुलासा किए उसे बेचता या वितरित करता है। यह पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 275 की निरंतरता है, और यह सुनिश्चित करती है कि दवा की मिलावट का ज्ञान होते ही रोगियों तक उसे अनजाने में पहुँचाने से बचने का कर्तव्य उत्पन्न हो जाता है।