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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 274

Adulteration of food or drink intended for sale

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

उपभोक्ता यह भरोसा करते हैं कि उन्हें बेचा गया भोजन व पेय सेवन के लिए सुरक्षित है; यह धारा, पुराने IPC धारा 272 की निरंतरता में, बाजार तक पहुँचने से पहले भोजन या पेय को जानबूझकर हानिकारक बनाने की हरकत को निशाना बनाती है, जिससे जनस्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति में उपभोक्ता-विश्वास की रक्षा होती है।