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सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 241

Destruction of document or electronic record to prevent its production as evidence

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख (ईमेल, संदेश, फ़ाइलें) अक्सर अदालत में तथ्यों को सिद्ध करने के केंद्र में होते हैं। यह प्रावधान, जो पहले भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 204 था, और जिसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए अद्यतन किया गया है, ऐसे सामग्री को विशेष रूप से किसी वैध कार्यवाही से दूर रखने के उद्देश्य से नष्ट या छिपाने को अपराध मानता है, ताकि तथ्य-जांच की प्रक्रिया को विफल होने से बचाया जा सके।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: केवल काग़ज़ी दस्तावेज़ ही गिने जाते हैं; ईमेल या फ़ाइलें मिटाना इसमें शामिल नहीं है।

    तथ्य: यह प्रावधान भौतिक दस्तावेज़ों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को भी स्पष्ट रूप से कवर करता है।