Skip to content
सं Samvidhan

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

धारा 167

Persons subject to certain Acts

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

यह व्यवस्था पुराने Indian Penal Code की धारा 139 से चली आ रही दीर्घकालीन नियम को आगे बढ़ाती है, जो मानता था कि सैनिक, नाविक और वायुसैनिक पहले से ही विशिष्ट सैन्य अनुशासन संहिताओं—Army Act, Navy Act और Air Force Act—के अधीन हैं, जिनमें बगावत, पलायन या अवज्ञा जैसे अपराधों का प्रावधान है। एक ही आचरण पर दो अलग प्रणालियों में दो बार कार्रवाई (दोहरे अधिकार-क्षेत्र) से बचने के लिए, सामान्य दंड क़ानून ऐसे विशेष अपराधों के मामले में पीछे हट जाता है और उन्हें कोर्ट-मार्शल तथा सैन्य न्याय के लिए छोड़ देता है।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: यह कहना कि इस अनुभाग के तहत सैनिकों को कभी दंडित नहीं किया जा सकता—ग़लत है।

    तथ्य: यह प्रावधान केवल सशस्त्र बलों से संबंधित अपराधों के लिए इस संहिता के विशेष अध्याय के तहत दंड से छूट देता है; ऐसे मामलों में दंड उनकी अपनी सैन्य व्यवस्थाओं (Army Act, Navy Act, Air Force Act) के अंतर्गत, प्रायः कोर्ट-मार्शल के माध्यम से दिया जाता है, जो कड़े दंड भी दे सकते हैं।