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सं Samvidhan

The Constitution of India

अनुच्छेद 140

उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां

उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां-संसद्, विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों ।

सत्यापन प्रतीक्षित

यह क्यों है

संविधान विभिन्न अनुच्छेदों (जैसे 32, 132–136, 141, 142) में सर्वोच्च न्यायालय की विशिष्ट शक्तियाँ और अधिकारिता देता है। निर्माताओं ने माना कि व्यवहार में काम करते समय न्यायालय को ऐसी कुछ प्रक्रियात्मक या पूरक सहूलियतें चाहिए हो सकती हैं जो अन्यत्र स्पष्ट रूप से न लिखी गई हों, ताकि उसकी विद्यमान शक्तियाँ सुचारु रूप से चल सकें। हर संभावित शक्ति को सीधे संविधान में गिनाने के बजाय, अनुच्छेद 140 संसद को साधारण विधेयक द्वारा ऐसे अंतर भरने की छूट देता है—पर इस सुरक्षा के साथ कि ऐसा कोई कानून संविधान के विपरीत नहीं हो सकता।

न्यायालय इसे कैसे पढ़ते हैं

अनुच्छेद 140 की स्वतन्त्र व्याख्या पर अलग से न्यून-सा न्यायनिर्णय उपलब्ध है, क्योंकि संसद ने इसे सीधे बहुत कम इस्तेमाल किया है। न्यायालयों ने, हालांकि, इसे अनुच्छेद 142 से सावधानी से अलग बताया है: अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को ‘पूर्ण न्याय’ करने हेतु आवश्यक आदेश देने की निहित शक्ति सीधे संविधान से देता है, न कि किसी संसदीय कानून से। इसके विपरीत, अनुच्छेद 140 संसदीय विधि पर निर्भर है; यह अपने बल पर न्यायालय के लिए कोई शक्ति उत्पन्न नहीं करता।

आम गलतफहमियाँ
  • मिथक: अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय को मनचाहे समय पर स्वयं अपनी नई शक्तियाँ देने की अनुमति देता है।

    तथ्य: अनुच्छेद 140 के अंतर्गत संसद द्वारा कानून बनना आवश्यक है; सर्वोच्च न्यायालय इस अनुच्छेद के आधार पर अपने आप को शक्तियाँ नहीं दे सकता।

  • मिथक: अनुच्छेद 140 और अनुच्छेद 142 एक ही बात हैं।

    तथ्य: अनुच्छेद 142 किसी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय को ‘पूर्ण न्याय’ करने की अपनी निहित शक्ति देता है; अनुच्छेद 140 संसद द्वारा विधि बनाकर पूरक शक्तियाँ प्रदान करने का प्रावधान है—यह अलग तंत्र है।